सवर्ण आरक्षण 10 प्रतिशत किस नियम के तहत मिलेगा ?

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सवर्ण आरक्षण 10 प्रतिशत किस नियम के तहत मिलेगा ?कोई भी व्यक्ति सवर्ण जाति 10 प्रतिशत आरक्षण वास्ते प्रमाण पत्र अपनी पारिवारिक आय और जमीनी मालियत के दस्तावेज उपलब्ध करा कर आसानी से बनवा सकता है। भारत सरकार ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों और राजकीय नौकरियों में सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए जरूरी दिशानिर्देश और नियम कायदे बना दिए हैं।

इसके लिए सामान्य वर्ग के लोगों को वार्षिक परिवारिक आय और जमीनी हैसियत से संबंधित 6 शर्तों को पूरा करना होगा तभी उन्हें 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। इस हेतु उन्हें अपने एरिया के सरकारी अफसर जो कि तहसीलदार से नीची रैंक का ना हो, से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

सरकारी घोषणा के अनुसार प्रत्येक राज्य और संघीय सरकारें एक अधिकारी की नियुक्ति करेंगी जो कि तहसीलदार से कम रैंक का ना होगा जिसे अधिकार होगा कि वह सामान्य वर्ग ( सवर्ण ) के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए आरक्षण हेतु आय प्रमाण पत्र जारी कर सके।

राजकीय नोटिफिकेशन के हिसाब से 1 फरवरी 2019 से केंद्रीय सरकार की सभी सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण लागू माना जाएगा। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के विभागों द्वारा हर साल अच्छी सैलरी वाली रिक्तियां निकलती है जिस कारण से केन्द्रीय सरकार सबसे बड़ा सेवा योजक माना जाता है। इसलिए यह माना जा रहा है कि जल्दी ही प्रमाण पत्र बनवाने वालों की लंबी लंबी कतार लगने वाली है।

राज्य सरकारों को अभी नियम अधिसूचित करना बाकी है जिसके अंतर्गत भूमि स्वामित्व और आय को Verify करना बताया जाएगा। जो भी हो, राज्य सरकारों के लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है कि सवर्ण आरक्षण के लिये अप्लाई करने वाले applicants को किस प्रकार से भेद करे कि कौन कौन योग्य है और कौन सवर्ण आरक्षण व्यवस्था से बाहर होगा।

जो भी अधिकारी इस प्रमाण पत्र को निर्गत करने का अधिकार रखता होगा वह सारे दस्तावेजों की गहन जांच पड़ताल पूरी करके ही राज्य की प्रक्रिया के अंतर्गत ही जारी करेगा। आरक्षण चाहने वाले लोगों को कुल मिलाकर 6 पैमानों से होकर गुजरना पड़ेगा जिसके लिए उन्हें आय का प्रमाण और LAND HOLDING का प्रूफ देना होगा।

  • इस व्यवस्था के अंतर्गत अभ्यर्थी को ये प्रमाण देना होगा कि उसकी परिवारिक आज पिछले वित्तीय वर्ष में 8 लाख रुपये से अधिक नहीं है।
  • कुल आय में सैलरी, कृषि आय, व्यवसाय से अर्जित आय, प्रोफेशन, और अन्य स्रोतों से प्राप्त आय शामिल हैं।
  • परिवार से आशय अभ्यर्थी के माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं।
  • कोई भी अभ्यर्थी भले ही उसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम हो आरक्षण नहीं मांग सकता यदि –
  • परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि हो।
  • 1000 वर्ग फुट या इससे अधिक का रिहायशी फ्लैट हो।
  • अधिसूचित नगर निगम /नगर पालिका में 100 वर्ग गज या उससे ज्यादा का रिहायशी प्लॉट हो।
  • यदि अधिसूचित नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के बाहर 200 गज या उससे अधिक का रिहायशी प्लॉट हो।

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